चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पोस्टल बैलेट की गिनती के नियमों में बदलाव किया है। अब तक पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह आठ बजे और EVM की गिनती सुबह साढ़े आठ बजे शुरू होती थी। पुराने नियमों के अनुसार, पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हुए बिना भी EVM की गिनती जारी रह सकती थी। ऐसे में कई बार यह स्थिति बन सकती थी कि EVM की गिनती पहले पूरी हो जाए और पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में। हालांकि, सामान्य तौर पर पोस्टल बैलेट की गिनती पहले ही पूरी हो जाती थी।