Karnataka News: कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी को एक आदेश जारी किया। इसमें कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर) एक्ट, 2025 के तहत एग्रीगेटर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से वेलफेयर फीस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के लेबर डिपार्टमेंट ने अब वेलफेयर फीस को पेमेंट का 1% तय कर दिया है। यह सेक्टर के हिसाब से तय लिमिट के अनुसार है। माना जा रहा है कि वेलफेयर फीस की सीमा 50 पैसे से ₹1.5 तक कंपनियां ग्राहकों पर डालेंगी।
