सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक करने की अनुमति मांगी गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने स्पष्ट किया कि जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी ही रहनी चाहिए और इसे पार नहीं किया जा सकता। बता दें तेलंगाना सरकार के इस फैसले को पहले हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने भी राहत देने से इनकार कर दिया।
