Banking licence for payment aggregators: रिजर्व बैंक ने 28 जुलाई को उन पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों को बड़ी राहत दी है जो नेटवर्थ का मानक पूरा ना करने की वजह पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस की रेस से बाहर हो गई थीं। RBI ने ऐसी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों को नेटवर्थ का क्राइटेरिया पूरा करने के लिए और मोहलत देने का फैसला किया है। अगर पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियां ये लाइसेंस हासिल नहीं कर पाती हैं तो उन्हें अपना बिजनेस बंद करना होगा।