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Budget 2024: बजट में जीएसटी को लेकर बदेलगा नियम? CGST के तहत जमा किए अतिरिक्त टैक्स का नहीं मिलता है रिफंड

Budget 2024: जीएसटी काउंसिल ने जून में आयोजित अपनी 53वीं बैठक में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 (CGST Act) में धारा 11A को जोड़ने की सिफारिश की। यह धारा सरकार को जीएसटी की गैर-उगाही या कम उगाही को नियमित यानी रेगुलराइज करने की शक्तियां देगी, जहां समान्य तौर पर टैक्स का भुगतान कम किया जाता है या नहीं कहा जाता है। अभी यह धारा लागू नहीं हुई है

Moneycontrol Newsअपडेटेड Jul 14, 2024 पर 2:12 PM
Budget 2024: बजट में जीएसटी को लेकर बदेलगा नियम? CGST के तहत जमा किए अतिरिक्त टैक्स का नहीं मिलता है रिफंड
Budget 2024: CGST Act में धारा 11A जोड़ने से मुकदमेबाजी भी कम हो सकती है

- बृजेश कोठारी और सौंदर्या सिन्हा

Budget 2024: जीएसटी काउंसिल ने जून में आयोजित अपनी 53वीं बैठक में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 (CGST Act) में धारा 11A को जोड़ने की सिफारिश की। यह धारा सरकार को जीएसटी की गैर-उगाही या कम उगाही को नियमित यानी रेगुलराइज करने की शक्तियां देगी, जहां समान्य तौर पर टैक्स का भुगतान कम किया जाता है या नहीं कहा जाता है। अभी यह धारा लागू नहीं हुई है। हालांकि जीएसटी काउंसिल ने नियमों की एक से अधिक व्याख्या और भ्रम की स्थिति को देखते हुए, कुछ खास वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी को रेगुलराइज करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने की सिफारिश की है।

ऐसा लगता है कि काउंसिल ने इस धारा के लिए सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1994 की धारा 11C से प्रेरणा ली है। इस धारा से इंडस्ट्री को न सिर्फ मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि मुकदमेबाजी भी कम होगी।

हालांकि एक मुद्दा अभी भी है। CGST के तहत जिन टैक्सपेयर्स ने खुद से या अधिकारियों के कहने पर अधिक टैक्स चुकाया है, उन्हें इस तरह से चुकाए गए टैक्स के रिफंड क्लेम करने की इजाजत नहीं है। यह सेंट्रल एक्साइज एक्ट की धारा 11C की तुलना में एक बड़ा अंतर है, जहां वस्तुओं पर चुकाए गए अतिरिक्त टैक्स को नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर रिफंड के तौर पर क्लेम किया जा सकता है।

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