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Budget 2024: एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने इंटरेस्ट पर टैक्स छूट की मांग की, अभी क्या हैं इंटरेस्ट पर टैक्स के नियम?

SBI के चेयरमैन दिनेश खारा ने बजट 2024 से पहले इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स में राहत को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे डिपॉजिटर्स को काफी फायदा होगा। बड़ी संख्या में लोग बैंकों में अपनी बचत का पैसा रखते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 24, 2024 पर 11:19 AM
Budget 2024: एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने इंटरेस्ट पर टैक्स छूट की मांग की, अभी क्या हैं इंटरेस्ट पर टैक्स के नियम?
एक वित्त वर्ष में इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपये से ज्यादा होने पर बैंक TDS काट लेते हैं।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के चेयरमैन ने इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स में राहत को जरूरी बताया है। दिनेश खारा ने हाल में एक इंटरव्यू में कहा कि बैंकों में डिपॉजिट अमाउंट के इंटरेस्ट पर टैक्स में राहत से बैंकों के सेविंग्स डिपॉजिट में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। इससे बैंकों के पास ज्यादा डिपॉजिट आएगा, जिसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट्स को लोन देने के लिए किया जा सकेगा। उनका मतलब अगले महीने आने वाले बजट में संभावित ऐलान से था।

टैक्स में राहत से डिपॉजिटर्स को फायदा

खारा ने कहा कि अगर Budget 2024 में इंटरेस्ट इनकम (Interest Income) पर टैक्स में थोड़ी राहत दी जाती है तो यह डिपॉजिटर्स के लिए बड़ा प्रोत्साहन होगा। उन्होंने कहा कि आखिकार बैंकिंग सेक्टर इस पैसे का इस्तेमाल देश में कैपिटल फॉर्मेशन के लिए करता है। अभी बैंक में जमा पैसे के इंटरेस्ट पर टैक्स का जो नियम है, उसमें एक वित्त वर्ष में इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपये से ज्यादा होने पर बैंक TDS काट लेते हैं।

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