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Budget 2024: निर्मला सीतारमण क्या सेक्शन 80सी में डिडक्शन की लिमिट बढ़ाएंगी?

Union Budget 2024-25: सरकार ने 2014 से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी की लिमिट नहीं बढ़ाई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 10 सालों में इनफ्लेशन के असर को देखते इस लिमिट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अभी यह लिमिट 1.5 लाख रुपये है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 10, 2024 पर 2:10 PM
Budget 2024: निर्मला सीतारमण क्या सेक्शन 80सी में डिडक्शन की लिमिट बढ़ाएंगी?
Nirmala Sitharaman’s Budget:सेक्शन 80सी के तहत दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी डिडक्शन की इजाजत है।

टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। टैक्स-सेविंग्स के लिए टैक्सपेयर्स सबसे ज्यादा सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाले डिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इससे व्यक्ति पर टैक्स का बोझ घट जाता है। अभी सेक्शन 80सी के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। 80सी के तहत आने वाले इनवेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश करने पर यह डिडक्शन मिलता है।

2014 से नहीं बढ़ाई गई है लिमिट

सरकार ने 80सी के तहत डिडक्शन की लिमिट 2014 से नहीं बढ़ाई है। चूंकि, यह सेक्शन एक तरफ टैक्सपेयर्स को टैक्स सेविंग्स में मदद करता है तो दूसरी तरफ इससे लंबी अवधि में अच्छी सेविंग्स हो जाती है। इस सेक्शन के तहत कुछ ऐसे इनवेस्टमेंट विकल्प शामिल हैं, जिनमें लंबी अवधि तक निवेश करने पर बड़ा फंड तैयार हो जाता है। म्यूचुअल फंड की टैक्स स्कीम और PPF इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं।

सिर्फ ओल्ड रीजीम में 80सी के तहत डिडक्शन

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