सरकार कंपनी मामलों के मंत्रालय से जुड़े 3 कानूनों के 14 प्रावधानों को आपराधिक कार्रवाई के दायरे से बाहर कर देगी। जिन कानूनों के प्रावधानों में बदलाव किया जाना है, उनमें कंपनी एक्ट 2023, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) 2016 शामिल हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इस सिलसिले में 23 जुलाई को बजट में घोषणा की जा सकती है।