Get App

Income Tax Updates| डेडलाइन से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें नहीं तो लगेगा दोगुना टीडीएस

TDS से जुड़े नए प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर आपने एक साल तक अपना इनकम-टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको ज्यादा टीडीएस (TDS) चुकाना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 02, 2022 पर 5:08 PM
Income Tax Updates| डेडलाइन से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें नहीं तो लगेगा दोगुना टीडीएस
रूल में बदलाव से लगता है कि टैक्स फाइलिंग के लिए समय को घटाकर आधा किया गया है, लेकिन वास्तव में यह समय बहुत कम हो गया है। इसकी वजह फाइनेंशियल ईयर और एसेसमेंट ईयर के बीच अंतर है।

बजट 2022 (Budget 2022) में इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) से जुड़ा एक प्रस्ताव शामिल था। इसमें कहा गया है कि अगर आपने एक साल तक अपना इनकम-टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको ज्यादा टीडीएस (TDS) चुकाना होगा। पहले यह विंडो दो साल का था। लेकिन, इसमें एक पेच है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 में हुई इनकम के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई (अगर डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई तो) 2022 होगी। इसका मतलब है कि अगर आपने वित्त वर्ष 2020-21 में हुई इनकम के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया है तो ज्यादा टीडीएस पेमेंट से बचने के लिए आप जुलाई 2022 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें : Cryptocurrencies News| पिछले साल 18% सुपर-रिच इंडियंस ने क्रिप्टोकरेंसीज में किया इनवेस्ट : रिपोर्ट

क्या है टीडीएस?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें