सरकार फाइनेंस बिल 2026 में जीएसटी के नियमों में कई संशोधन पेश कर सकती है। इसका मकसद जीएसटी के कंप्लायंस को आसान बनाना और बिजनेसेज के लिए लिक्विडिटी बढ़ाना है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि फास्ट-ट्रैक रजिस्ट्रेशन, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (आईडीएस) के तहत ऑटोमैटिक 90 फीसदी रिफंड और कुछ दूसरे नियमों को आसान बनाने के प्रस्ताव फाइनेंस बिल 2026 में शामिल हो सकते हैं।
