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GST compensation Cess: 4 साल तक और लगेगा जीएसटी कंपन्सेशन सेस, सरकार ने मार्च 2026 तक बढ़ाई सीमा

GST compensation Cess: सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान पिछले दो सालों में लिए गए कर्ज के भुगतान के लिए कंपन्सेशन सेस की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 25, 2022 पर 4:17 PM
GST compensation Cess: 4 साल तक और लगेगा जीएसटी कंपन्सेशन सेस, सरकार ने मार्च 2026 तक बढ़ाई सीमा
GST कंपन्सेशन सेस लगाए जाने की समयसीमा 30 जून को समाप्त होने वाली थी

सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैकस (GST) पर कंपन्सेशन सेस (Compensation Cess) लगाए जाने की समयसीमा करीब चार साल बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री (Finance Ministry) की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, एक जुलाई 2022 से 31 मार्च 2026 तक GST कंपन्सेशन सेस लगाया जाना जारी रहेगा।

क्यों बढ़ाई गई सीमा?

बता दें कि GST कंपन्सेशन सेस लगाए जाने की समयसीमा 30 जून को समाप्त होने वाली थी। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने अब इसकी समयसीमा बढ़ाकर मार्च 2026 तक करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान पिछले दो सालों में लिए गए कर्ज के भुगतान के लिए इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है।

किन वस्तुओं पर लगेगा कंपन्सेशन सेस?

राज्यों को वित्त वर्ष 2021 और 2022 के दौरान राज्यों को GST राजस्व में नुकसान की भरपाई के लिए कर्ज लिया गया था। इसी कर्ज की भरपाई के लिए यह कंपन्सेशन सेस महंगी वस्तुओं और गैर जरूरी सामान पर अब मार्च 2016 तक लगाने का फैसला किया गया है।

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