हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल (Hero Motocorp Chairman Pawan Kant Munjal) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (DRI) की ओर से जारी समन को रद्द कर दिया और पूरे मामले को खारिज कर दिया। DRI ने "तय सीमा से अधिक विदेशी करेंसी रखने" के मामले में उनके खिलाफ समन जारी किया था। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने मामले को चुनौती देने वाली मुंजाल की याचिका पर अंतरिम रोक लगाने के कई महीने बाद 24 जुलाई को कहा, "याचिका स्वीकार की जाती है, कार्यवाही स्थगित की जाती है।"