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ICICI Videocon Case: चंदा और दीपक कोचर को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, तुरंत सुनवाई से किया इनकार

ICICI Videocon case : आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर और उनके बिजनेसमैन पति दीपक कोचर को कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कोर्ट में वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत को दिए लोन फ्रॉड केस में सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी की कार्रवाई को चुनौती दी थी। तीनों आरोपी फिलहाल 28 दिसंबर तक के लिए सीबीआई की कस्टडी में हैं

Curated By: Mohit Parasharअपडेटेड Dec 27, 2022 पर 4:52 PM
ICICI Videocon Case: चंदा और दीपक कोचर को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, तुरंत सुनवाई से किया इनकार
सीबीआई ने आरोप लगाया कि चंदा कोचर ने वीडियोकॉन की कई कंपनियों को इस तरह के छह लोन गलत तरीके से दिए थे

ICICI Videocon case : आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके बिजनेसमैन पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को मंगलवार को कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कोर्ट में वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत (Venugopal Dhoot) को दिए लोन फ्रॉड केस में सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी की कार्रवाई को चुनौती दी थी। कोचर दंपति और धूत को शनिवार और सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। तीनों आरोपी फिलहाल 28 दिसंबर तक के लिए सीबीआई की कस्टडी में हैं।

कोचर दंपति ने जस्टिस माधव जामदार और जस्टिस एस जी चपलगांवकर की एक वैकेशन बेंच के सामने याचिका दायर की थी, लेकिन उन्होंने इस मामले में अर्जेंट हेयरिंग से इनकार कर दिया।

कोचर के वकील ने कहा-अवैध है गिरफ्तारी

कोचर के वकील कौशल मोर ने दलील दी कि यह गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि सीबीआई ने एक पब्लिक सर्वेंट को पकड़ने के लिए Prevention of Corruption Act, Section 17A के तहत उचित मंजूरी नहीं ली थी। साथ ही एफआईआर दर्ज करने के चार साल बाद कार्रवाई की गई है, जो सीआरपीसी सेक्शन 41ए का उल्लंघन है।

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