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Jet Airways Case: सुप्रीम कोर्ट ने नए मालिक को दिया तगड़ा झटका, अब फटाफट करना होगा यह काम

Jet Airways Case: दिवालिया हो चुकी विमानन कंपनी जेट एयरवेज (Jet Airways) के नए मालिक जालाना कालरॉक कंसोर्टियम (JKC) को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT के पिछले साल अगस्त 2023 के फैसले को रद्द कर दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले को रद्द किया है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Jan 18, 2024 पर 7:39 PM
Jet Airways Case: सुप्रीम कोर्ट ने नए मालिक को दिया तगड़ा झटका, अब फटाफट करना होगा यह काम
बढ़ते घाटे और लगभग 8,000 करोड़ रुपये के कर्ज के कारण Jet Airways को अप्रैल 2019 में बंद कर दिया गया था।

Jet Airways Case: दिवालिया हो चुकी विमानन कंपनी जेट एयरवेज (Jet Airways) के नए मालिक जालाना कालरॉक कंसोर्टियम (JKC) को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आज कंसोर्टियम को 31 जनवरी तक 150 करोड़ जमा कराने का निर्देश दिया है। यह पैसा एसबीआई और जेकेसी के बीच एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। कोर्ट का कहना है कि अगर कंसोर्टियम बैंक गारंटी नहीं देती है तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) को अब मार्च 2024 के अंत तक जेट एयरवेज का मालिकाना हक जेकेसी को ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली SBI की अपील पर फैसला करना होगा।

किस बात के लिए SBI ने की है अपील

सुप्रीम कोर्ट ने SBI की याचिका पर एनसीएलएटी को मार्च के आखिरी तक फैसला करने को कहा है। इस प्रकार कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के पिछले साल अगस्त 2023 के फैसले को रद्द कर दिया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जेकेसी को 350 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए मौजूदा परफॉरमेंस बैंक गारंटी से 150 करोड़ एडजस्ट करने की मंजूरी दे दी थी। कंसोर्टियम की अंडरटेकिंग के मुताबिक वे 31 अगस्त तक 100 करोड़ रुपये, 30 सितंबर तक 100 करोड़ रुपये पेमेंट करेंगे और बाकी 150 करोड़ रुपये परफॉरमेंस बैंक गारंटी से एडजस्ट हो जाएंगे। जेट एयरवेज के लेंडर्स इसी एडजस्टमेंट के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि यह एक बैकअप है और इस स्टेज पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

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