पेटीएम की इस सब्सिडियरी कंपनी पेटीएम मनी (Paytm Money) ने SEBI के तकनीकी गड़बड़ी से जुड़े नियमों के उल्लंघन के आरोपों को निपटाने के लिए 45.5 लाख रुपये का भुगतान किया। पेटीएम मनी ने इस भुगतान के जरिए कई कंप्लायंस इश्यूज को सुलझाने का फैसला किया। इस समझौते से पेटीएम मनी को आगे की कानूनी कार्यवाही से बचने में मदद मिलेगी। सेबी द्वारा 13 फरवरी को जारी सेटलमेंट ऑर्डर में कहा गया कि 24 जुलाई 2024 को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसमें इस स्टॉक ब्रोकिंग फर्म पर कई उल्लंघनों का आरोप लगाया गया था।