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RBI ने Paytm को दी बड़ी राहत, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के आवेदन के लिए मिला अधिक समय

Paytm ने कहा है कि आरबीआई के इस फैसले का PPSL के बिजनेस और रेवेन्यू पर कोई सीधा प्रभाव नहीं होगा। RBI का यह अपडेट केवल नए ऑनलाइन मर्चेंट्स के ऑनबोर्डिंग के लिए लागू है और हम अपने मौजूदा ऑनलाइन मर्चेंट्स को पेमेंट सर्विसेज प्रदान करना जारी रख सकते हैं

Edited By: Shubham Thakurअपडेटेड Mar 27, 2023 पर 7:09 PM
RBI ने Paytm को दी बड़ी राहत, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के आवेदन के लिए मिला अधिक समय
पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को पेमेंट एग्रीगेटर (PA) लाइसेंस के अपने आवेदन को फिर से जमा करने के लिए और समय मिल गया है।

पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को पेमेंट एग्रीगेटर (PA) लाइसेंस के अपने आवेदन को फिर से जमा करने के लिए और समय मिल गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने PPSL के लिए इसे जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने का निर्णय लिया है। PPSL की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) ने आज 26 मार्च को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी है। बता दें कि पेमेंट एग्रीगेटर एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सभी प्रकार के पेमेंट्स के विकल्प को एक ही जगह पर उपलब्ध कराता है।

कंपनी ने और क्या कहा?

इसके अलावा, एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक ने PPSL को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अपना ऑपरेशन जारी रखने की अनुमति भी दी है। वन97 कम्युनिकेशंस ने फाइलिंग में कहा, "RBI के मुताबिक भारत सरकार से अप्रुवल प्राप्त होने पर PPSL के पास पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने के लिए 15 दिन का समय होगा। हालांकि, अगर भारत सरकार द्वारा कोई प्रतिकूल निर्णय लिया जाता है, तो उसे तुरंत आरबीआई को सूचित किया जाएगा।"

PPSL के बिजनेस और रेवेन्यू पर नहीं होगा असर : पेटीएम

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