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Paytm पर एक और आफत, RBI का एक्शन- पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए कस्टमर्स जोड़ने पर रोक

RBI ने Paytm Payments bank के IT ऑडिट कराने का आदेश दिया है, इस रिपोर्ट के बाद ही पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर जोड़ने की इजाजत मिलेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 11, 2022 पर 8:24 PM
Paytm पर एक और आफत, RBI का एक्शन- पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए कस्टमर्स जोड़ने पर रोक
Paytm Payments Bank पर इस रोक से कंपनी के शेयरों पर पड़ेगा असर

रिजर्व बैंक ने 11 मार्च को पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments bank) पर नए कस्टमर्स जोड़ने पर रोक लगा दी है। RBI ने इसके साथ ही Paytm Payments bank की IT ऑडिट कराने का आदेश दिया है। IT ऑडिट के मायने हैं कि कंपनी का IT इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सॉफ्टवेयर कितने ग्राहकों का बोझ उठाने में सक्षम है, उसमें क्या गड़बड़ियां आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, इन सबकी जांच होगी।

RBI ने कहा है, "Paytm Payments bank को नए कस्टमर्स जोड़ने के लिए RBI की इजाजत लेनी होगी। और RBI IT ऑडिट की रिपोर्ट्स की समीक्षा के बाद ही नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति दी जाएगी।"

कब शुरू हुआ था कारोबार?

पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments bank) के कामकाज की शुरुआत 23 मई 2017 को हुई थी। 9 मार्च को मनीकंट्रोल ने यह खबर दी थी कि विजय शेखर शर्मा की कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) के लाइसेंस के लिए RBI में आवेदन करने वाला है। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र ने बताया था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments bank) इस साल जून तक आवेदन जमा कर सकती है। हालांकि उससे पहले RBI के इस फैसले से कंपनी को झटका लगा है।

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