नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की बेंगलुरु बेंच ने बुधवार, 3 अप्रैल को बायजूज (Buju's) के राइट्स इश्यू और ईजीएम (EGM) के खिलाफ निवेशकों की ओर से दाखिल याचिका पर खंडित फैसला सुनाया। चूंकि फैसला खंडित है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट अब इस याचिका को NCLT के तीसरे सदस्य के पास सुनने के लिए भेजेंगे। दो सदस्यीय बेंच में आमतौर पर एक न्यायिक और एक टेक्निकल सदस्य होता है। बता दें कि बायजूज लंबे समय से नकदी संकट जूझ रही है। बायजूज के निवेशकों ने इस याचिका में कंपनी के राइट इश्यू और EGM के जरिए अधिकृत शेयर कैपिटल बढ़ाने के प्रस्ताव पर चिंता जताई थी।