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US HIRE Bill ने उड़ाई इंडियन आईटी कंपनियों की नींद, आखिर क्या है यह नया बिल

US Hire Bill: नए बिल को यूएस हाल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एंप्लॉयमेंट (HIRE) बिल नाम दिया गया है। इस बिल में कहा गया है कि अगर कोई कंपनी किसी विदेशी कंपनी को उन सेवाओं के लिए पेमेंट करती है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका में होता है तो उस कंपनी को 25 फीसदी टैक्स चुकाना होगा

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Sep 09, 2025 पर 3:05 PM
US HIRE Bill ने उड़ाई इंडियन आईटी कंपनियों की नींद, आखिर क्या है यह नया बिल
इंडिया की बड़ी आईटी कंपनियां बिनजेस के लिए अमेरिका पर काफी ज्यादा निर्भर हैं।

अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में पेश एक नए बिल ने भारतीय आईटी कंपनियों की नींद उड़ा दी है। पहले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की इंडिया पर टेढ़ी नजरें हैं। हालांकि, एनालिस्ट्स का कहना है कि यह बिल एक राजनीतिक हथकंडा है इसका इंडिया की 280 अरब डॉलर की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर तुरंत कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। सवाल है कि आखिर यह नया बिल क्या है?

इस बिल में क्या कहा गया है

इसे यूएस हाल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एंप्लॉयमेंट (HIRE) बिल नाम दिया गया है। इस बिल में कहा गया है कि अगर कोई कंपनी किसी विदेशी कंपनी को उन सेवाओं के लिए पेमेंट करती है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका में होता है तो उस कंपनी को 25 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बिल के मौजूदा स्वरूप में पास होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन, इससे इंडिया के 280 अरब डॉलर की आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री के लिए अनिश्चितता बढ़ गई है।

 बिल का असर 70% यूएस कंंपनियों पर पड़ेगा

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