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तेल कंपनियों को अगस्त में डबल राहत, दो बार में Windfall Tax में 60% की कटौती

Windfall Tax News: इस महीने अगस्त में सरकार ने तेल कंपनियों को डबल राहत दी है। दो बार में सरकार ने विंडफाल टैक्स करीब 60 फीसदी कम किया है। इस बार 13.51 फीसदी की कटौती की गई है और नई दरें आज 31 अगस्त से ही प्रभावी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ डीजल, पेट्रोल और एविएशन टर्बाईन फ्यूल (ATF) यानी हवाई ईंधन पर यह जीरो बना हुआ है। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Aug 31, 2024 पर 7:26 AM
तेल कंपनियों को अगस्त में डबल राहत, दो बार में Windfall Tax में 60% की कटौती

तेल कंपनियों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। कच्चे तेल पर विंडफाल टैक्स (Windfall Tax) यानी स्पेशल एडीशन एक्साइज ड्यूटी कम हो गई है। अब तेल कंपनियों को इस पर प्रति टन 2,100 रुपये की बजाय 1,850 रुपये चुकाना होगा। घटी हुई दरें आज यानी 31 अगस्त से प्रभावी भी हो गई हैं। इससे पहले 16 अगस्त को भी यह टैक्स 4,600 रुपये प्रति टन से 54.3 फीसदी घटाकर 2100 रुपये प्रति टन किया गया था। इस प्रकार अगस्त महीने में लगातार दो बार में सरकार ने विंडफाल टैक्स 59.78 फीसदी कम किया गया है। वहीं दूसरी तरफ डीजल, पेट्रोल और एविएशन टर्बाईन फ्यूल (ATF) यानी हवाई ईंधन पर यह जीरो बना हुआ है। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछली बार यानी कि 16 अगस्त को भी इसे जीरो पर स्थिर रखा गया था।

क्या है Windfall Tax

यदि वैश्विक स्तर पर बेंचमार्क क्रूड के भाव प्रति बैरल 75 डॉलर से ऊपर पहुंच जाते हैं तो घरेलू स्तर पर कच्चे तेल पर विंडफाल टैक्स लगाया जाता है। वहीं डीजल, एटीएफ और पेट्रोल के निर्यात पर तब यह लेवी लगाई जाती है जब प्रोडक्ट क्रैक्स यानी मार्जिन प्रति बैरल 20 डॉलर से ऊपर पहुंच जाता है। प्रोडक्ट क्रैक या मार्जिन कच्चे तेल और तैयार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भाव का अंतर है।

पहली बार जुलाई 2022 में लगाया गया था भारत में

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