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Supreme Court का बड़ा फैसला- बेटियां पिता की स्व-अर्जित या विरासत में मिली संपत्ति पाने की हकदार होंगी

Supreme Court ने माना है कि बेटियों को पिता की संपत्ति पर बराबर हक का अधिकार है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 21, 2022 पर 10:39 AM
Supreme Court का बड़ा फैसला- बेटियां पिता की स्व-अर्जित या विरासत में मिली संपत्ति पाने की हकदार होंगी
Supreme Court ने कहा कि बेटी को अन्य सदस्यों की अपेक्षा ज्यादा वरीयता होगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा कि बिना वसीयत (without a will) के मृत हिंदू पुरुष की बेटियां पिता की स्व-अर्जित यानी खुद की अर्जित संपत्ति और अन्य संपत्ति पाने की हकदार होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा ज्यादा वरीयता होगी। सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील पर आया है जो हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत हिंदू महिलाओं और विधवाओं को संपत्ति अधिकारों से संबंधित था।

पीटीआई के मुताबिक, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि वसीयत के बिना मृत किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति चाहे वह स्व-अर्जित संपत्ति हो या पारिवारिक संपत्ति के विभाजन में मिली हो, उसका उत्तराधिकारियों के बीच वितरण होगा।

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