सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा कि बिना वसीयत (without a will) के मृत हिंदू पुरुष की बेटियां पिता की स्व-अर्जित यानी खुद की अर्जित संपत्ति और अन्य संपत्ति पाने की हकदार होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा ज्यादा वरीयता होगी। सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।