दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को एक 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को उसके 25 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि लड़की को उस व्यक्ति (जिसने उसका यौन उत्पीड़न किया) के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना दुखद परिणाम होगा। अदालत का यह आदेश एक महिला की याचिका पर आयी है जिसमें उन्होंने अपनी 14 साल की बेटी का गर्भपात कराने की अनुमति मांगी है।
