केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शिक्षा में सुधार के लिए नए नियम बनाए हैं। जिसके तहत बोर्ड से संबंधित स्कूलों को बालवाटिका से कक्षा 5 तक की कक्षाओं के लिए “शाखा स्कूल” बनाने की मंजूरी दी गई है। बोर्ड का मानना है कि इससे जगह की कमी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। ऐसे में अब ब्रांच स्कूल स्कूल-2025 के तहत, सीबीएसई से संबंधित स्कूल साल 2026-27 शैक्षणिक सत्र से, मुख्य स्कूलों की तरह शाखा स्कूल बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
