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Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, ED ने की आदेश पर 48 घंटे तक रोक लगाने की मांग

Arvind Kejriwal Bail: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की और अदालत से जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए 48 घंटे का समय देने को कहा, ताकि आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके

Shubham Sharmaअपडेटेड Jun 20, 2024 पर 8:36 PM
Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, ED ने की आदेश पर 48 घंटे तक रोक लगाने की मांग
Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और उन्हें 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत के आदेश का विरोध। अदालत ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की ED की अपील को भी खारिज किया।

Live Law की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज न्याय बिंदू ने गुरुवार को दिन में AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने कथित शराब नीति 'घोटाले' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई कर रही थी। केजरीवाल को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था।

स्पेशल जज न्याय बिंदु ने याचिका पर आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।

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