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केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की बढ़ाई पावर, मिला बोर्ड-पैनल बनाने के साथ नियुक्ति का अधिकार

Delhi LG Power: केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा कर दिया है। अब एलजी राजधानी में ऑथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे। इसके अलावा वे इन सभी बॉडीज में मेंबर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे। इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके दी है

Jitendra Singhअपडेटेड Sep 04, 2024 पर 8:55 AM
केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की बढ़ाई पावर, मिला बोर्ड-पैनल बनाने के साथ नियुक्ति का अधिकार
Delhi LG Power: दिल्ली के उपराज्यपाल की पावर बढ़ाने के बढ़ाने का फैसला राष्ष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत लिया गया है।

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की शक्तियों में इजाफा कर दिया है। अब दिल्ली के एलजी राजधानी में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों को बनाने और नियुक्त कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने इस मामले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत लिया गया है। इससे पहले यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल को संसद की ओर से दिल्ली के लिए बनाए गए कानूनों के तहत अहम फैसला लिया है। ऐसे में ये तय माना जा रहा कि इस मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ेगा।

केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) की 12 वार्ड समितियों के चुनाव आज (4 सितंबर) ही होंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर MCD के आयुक्त अश्वनी कुमार ने सभी वार्ड समितियों के चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। उन्होंने MCD के सभी जोन के उपायुक्तों को पीठासीन अधिकारी बनाया है।

बढ़ेगी उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार की तकरार

राष्ट्रपति के नए आदेश से उपराज्यपाल और राजधानी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार के बीच नए सिरे से टकराव शुरू होने की संभावना है। पिछले साल राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दे दी थी।

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