Delhi Waqf Board case: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को 36 करोड़ रुपये की संपत्ति से संबंधित वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड मामले में उनके खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार (14 नवंबर) को अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके अलावा, अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की कस्टडी को "अवैध" करार दिया।