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Delhi Waqf Board case: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली कोर्ट ने दी जमानत, ED कस्टडी को बताया 'अवैध'

Waqf Board case: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार (14 नवंबर) को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने मामले में खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया

Akhileshअपडेटेड Nov 14, 2024 पर 12:46 PM
Delhi Waqf Board case: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली कोर्ट ने दी जमानत, ED कस्टडी को बताया 'अवैध'
Waqf Board case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के बांड पर रिहा कर दिया है

Delhi Waqf Board case: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को 36 करोड़ रुपये की संपत्ति से संबंधित वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड मामले में उनके खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार (14 नवंबर) को अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके अलावा, अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की कस्टडी को "अवैध" करार दिया।

विशेष जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, लेकिन अभियोजन की कोई मंजूरी नहीं ली गई है। जज ने कहा, "इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है।" अदालत ने निर्देश दिया कि खान को एक लाख रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर तत्काल न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाए।

अमानतुल्लाह खान पर 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने आगे कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें भी बरी किया जाता है।

विशेष जज जितेंद्र सिंह ने बुधवार को ईडी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पन्नों की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत (ईडी द्वारा आरोपपत्र के समकक्ष) दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का मनी लॉन्ड्रिंग किया था।

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