DK Shivakumar Assets Case: कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तरफ से दर्ज आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ CBI के आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की डीके शिवकुमार की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मामले की सोमवार 15 जुलाई को सुनवाई की।