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Manish Sisodia: एक साल से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत? SC ने CBI-ED से मांगा जवाब

Delhi Excise policy case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 जुलाई) को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था

Akhileshअपडेटेड Jul 16, 2024 पर 1:40 PM
Manish Sisodia: एक साल से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत? SC ने CBI-ED से मांगा जवाब
Delhi Excise policy case: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत मामले ED-CBI को नोटिस जारी किया है

Delhi Excise policy case: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए मंगलवार (16 जुलाई) को सहमत हो गया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। दिल्ली शराब नीति को खत्म करने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के कुछ महीने बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था।

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय कर दी।

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल हैं। पिछली सुनवाई पर एक जज ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था जिसके बाद जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की नई बेंच सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है।

पीठ जमानत देने का अनुरोध करने वाली दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की याचिकाओं के साथ ही आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी याचिकाओं पर पुनर्विचार करने के अनुरोध पर भी सुनवाई कर रही है।

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