Get App

Defamation Case: राहुल गांधी को बड़ी राहत, पुणे कोर्ट ने सावरकर टिप्पणी मामले में दी जमानत

Veer Savarkar defamation case: राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मिलिंद पवार ने कहा कि अदालत ने कांग्रेस नेता को अपने समक्ष उपस्थित होने से स्थायी छूट भी प्रदान की है। पवार ने बताया कि मामले की सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 10, 2025 पर 7:26 PM
Defamation Case: राहुल गांधी को बड़ी राहत, पुणे कोर्ट ने सावरकर टिप्पणी मामले में दी जमानत
Defamation Case: राहुल गांधी एक भाषण के दौरान दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी

Defamation Case: पुणे की एक विशेष अदालत ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में शुक्रवार (10 जनवरी) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी। यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने पिछले साल की शुरुआत में लंदन में एक भाषण के दौरान दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

MP/MLA कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होने के बाद 25,000 रुपये के जमानती बॉण्ड पर जमानत दे दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन जोशी अदालत में जमानतदार के रूप में पेश हुए।

राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मिलिंद पवार ने कहा कि अदालत ने कांग्रेस नेता को अपने समक्ष उपस्थित होने से स्थायी छूट भी प्रदान की है। पवार ने बताया कि मामले की सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी। पीटीआई के मुताबिक, यह मामला सावरकर के पोते की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

मार्च 2023 में लंदन में रायबरेली से लोकसभा सांसद गांधी द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित है। गांधी ने अपने भाषण में स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए उन पर कुछ टिप्पणियां की थीं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें