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मणिपुर में 6 महीने के लिए लागू किया गया AFSPA, जारी किया गया आधिकारिक नोटिस

एक आधिकारिक नोटिस के मुताबिक मणिपुर में 1 अक्टूबर से फिर से कड़े सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम को 6 महीने के लिए लागू कर दिया है। गौरतलब है कि जिन इलाकों को AFSPA के दायरे से बाहर रखा गया है, वहां बहुसंख्यक मैतेई समुदाय का दबदबा है, जिसमें असम की सिलचर घाटी से सटा जिरीबाम भी शामिल है। AFSPA के विस्तार के साथ, सेना और असम राइफल्स राज्य पुलिस की सहमति के बिना 19 पुलिस स्टेशनों के तहत क्षेत्रों के अंदर काम नहीं कर सकते हैं

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Sep 27, 2023 पर 10:23 PM
मणिपुर में 6 महीने के लिए लागू किया गया AFSPA, जारी किया गया आधिकारिक नोटिस
आधिकारिक नोटिस के मुताबिक मणिपुर में AFSPA अगले छह महीने तक लागू रहेगा

मणिपुर को 1 अक्टूबर से फिर से कड़े सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम के तहत रखा गया है। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक मणिपुर में AFSPA अगले छह महीने तक लागू रहेगा। इस बीच घाटी के इलाकों वाले 19 पुलिस स्टेशनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। यह कदम तब उठाया गया है जब दो लापता मैतेई किशोरों की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, जिनकी कथित तौर पर संदिग्ध कुकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी।

मैतेई बाहुल इलाके में लागू AFSPA

गौरतलब है कि जिन इलाकों को AFSPA के दायरे से बाहर रखा गया है, वहां बहुसंख्यक मैतेई समुदाय का दबदबा है, जिसमें असम की सिलचर घाटी से सटा जिरीबाम भी शामिल है। AFSPA के विस्तार के साथ, सेना और असम राइफल्स राज्य पुलिस की सहमति के बिना 19 पुलिस स्टेशनों के तहत क्षेत्रों के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि "मणिपुर के राज्यपाल इसके द्वारा 19 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य को 1 अक्टूबर छह महीने की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित करने की मंजूरी देते हैं।

इन पुलिस स्टेशन में लागू नहीं किया गया AFSPA

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