Firecrackers Ban in Delhi: दिल्लीवासी इस दिवाली भी नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे, AAP सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक लगाया बैन

Firecrackers Ban in Delhi: आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली में पटाखों पर व्यापक प्रतिबंध की घोषणा की है

अपडेटेड Oct 14, 2024 पर 1:31 PM
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Firecrackers Ban in Delhi: पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी बैन रहेगा

Firecrackers Ban in Delhi: अगर आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल, दिल्ली वाले इस साल भी दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। दिल्ली में बीते सालों की तरह इस साल भी पटाखों के स्टोरेज, उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी एक आदेश के मुताबिक, राजधानी में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार (14 अक्टूबर) को इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन वाला आदेश लागू रहेगा।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए पटाखों पर लगाया गया प्रतिबंध 1 जनवरी, 2025 तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री या डिलीवरी पर भी बैन रहेगा। उन्होंने कहा कि पटाखों के उत्पादन, स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। बता दें कि दिवाली और नए साल के दौरान दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। लोगों को सांस लेने में दिग्गज होने की शिकायत आने लगती है।

केजरीवाल सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली वाले इस बार भी दिवाली पर पटाखे नहीं जला पाएंगे। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार ने यह फैसला सर्दियों के मौसम में दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण को देखते हुए बैन को सख्ती से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।


यह घोषणा दिवाली से ठीक 17 दिन पहले की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सोमवार सुबह 9 बजे राष्ट्रीय राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 220 के साथ खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया। शून्य से 50 के बीच का AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच का संतोषजनक, 101 से 200 के बीच का मध्यम, 201 से 300 के बीच का खराब, 301 से 400 के बीच का बहुत खराब और 401 से 500 के बीच का गंभीर माना जाता है।

बता दें कि AAP सरकार ने पिछले साल भी दिवाली से ठीक पहले पटाखों पर बैन लगाने का ऐलान किया था। पर्यावरण मंत्री राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर बेहद गंभीर है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार 21 फोकस प्वाइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान बना रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विंटर एक्शन प्लान के अनुसार विभिन्न अभियान चलाए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था आदेश

मंत्री ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के आदेश का पालन करवाने में उनके साथ सहयोग करें। उन्होंने राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। पिछले साल दिल्ली सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी खतरनाक पटाखों पर बैन लगाने की आदेश दिया था। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि पटाखों में बेरियम और प्रतिबंधित रसायनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का उसका आदेश सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर लागू है। पटाखों के बैन से दिल्ली के कारोबारियों पर बुरा असर पड़ता है।

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