Night Curfew in Delhi from Today: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 290 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। दिल्ली में आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइटा कर्फ्यू लगाया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने कोरोनावायरस की दूसरी लहर के बाद जुलाई में संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए "ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान" (GRAP) तैयार किया था। GRAP के तहत 4 लेवल पर अलर्ट तैयार किए गए हैं।
GRAP के मुताबिक अगर लगातार 2 दिन तक संक्रमण दर 0.5% रहती है, तो दिल्ली में GRAP के तहत लेवल-1 यानी येलो अलर्ट लागू हो जाता। वहीं इसके 1% से ज्यादा होने पर लेवल-2 यानी अंबर अलर्ट। 2% से ज्यादा होने पर लेवल-3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5% से ज्यादा होने पर लेवल-4 यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा।
वहीं अधिकारियों ने बताया कि अगर पॉजिटिविटी रेट दो दिनों तक 0.5 फीसदी बनी रहती है तो नाइट कर्फ्यू को लेवल 4 वाले GRP के तहत लागू होगा।
येलो अलर्ट में नाइट कर्फ्यू, स्कूलों और कॉलेजों को बंद करना, गैर-जरूरी सामानों की दुकानें बंद हो जाएंगी और मेट्रो ट्रेनों को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाया जाएगा।
Yellow, Amber और Orange alert में नाइट कर्फ्यू
Yellow, Amber और Orange alert में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। रेड अलर्ट अगर जारी कर दिया जाएगा तो पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाएगा। रेड अलर्ट में पूरी तरह से कर्फ्यू लागू किया जाता है।
येलो (लेवल-1) अलर्ट तब जारी किया जाएगा जब पॉजिटिविटी रेट 0.5 फीसदी पार कर जाएगी। या फिर नए मामले बढ़कर 1,500 हो जाएंगे या ऑक्सीजन वाले बेड की ऑक्यूपेंसी (occupancy) 500 तक पहुंच जाएगी। येलो अलर्ट के दौरान निर्माण गतिविधियों को अनुमति देना और आवश्यक दुकानों को खोलना शामिल होगा।
गैर-जरूरी सामानों और सेवाओं की दिकानों, प्रतिष्ठानों (establishments) और मॉल को ऑड-ईवन (सम-विषम) फॉर्मूले के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी सप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन दुकानदारों की संख्या सिर्फ 50 फीसदी रहेगी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट खोलने की अनुतमित दी जाएगी। इसी तरह दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ बार खोलने की अनुमति दी जाएगी।
अन्य सभी तरह की सभाओं पर पाबंदी लगाई जाएगी और शादी-विवाह और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। ऑटो रिक्शा और कैब में सिर्फ दो लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। GRAP के मुताबिक, बसे 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाई जाएंगी।
येलो अलर्ट जारी होने पर शैक्षणिक संस्थानों के साथ सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, सम्मेलन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पॉ एंड वेलनेस क्लीनिक, योग संस्थान और जिम बंद हो जाएंगे। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। पार्क और बगीचे भी खुले रह सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले रह सकते हैं।
बता दें कि ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है।