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Yasin Malik: टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

टेरर फंडिंग केस में कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने पिछले हफ्ते दोषी करार दिया था, पिछली सुनवाई में यासीन ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था

MoneyControl Newsअपडेटेड May 25, 2022 पर 7:01 PM
Yasin Malik: टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Yasin Malik पर सख्त UAPA के तहत लगाए गए आरोप भी शामिल हैं

Yasin Malik Terror Funding Case: टेरर फंडिंग के मामले में दिल्ली की एक अदालत से दोषी करार दिए गए कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik Terror Funding Case) की सजा का ऐलान हो गया है। दिल्ली की NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

एडवोकेट उमेश शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने यासीन मलिक को 2 मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर जुर्माना नहीं देते हैं तो उसके बदले सजा मिलेगी। यह हाईकोर्ट में सिर्फ सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं, निर्णय के खिलाफ नहीं। यासीन मलिक की सभी सजा एक साथ चलेंगी।

वहीं, अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र एडवोकेट अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि यासीन मलिक को धारा 17 UAPA के तहत आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जबकि कोर्ट ने 120B के तहत 10 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, IPC और UAPA की अन्य धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।

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