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Electoral Bond Case: 'कुछ भी नहीं छुपाया' SBI ने SC में हलफनामा देकर कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड की सभी डिटेल चुनाव आयोग भेज दी

Electoral Bond Case: हलफनामे में कहा गया है, "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पास मौजूद इलेक्टोरल बॉन्ड की सभी डिटेल भारत के चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दी हैं।" SBI के चेयरमैन ने कहा कि साइबर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों के बैंक अकाउंट का पूरा नंबर और KYC डिटेल सार्वजनिक नहीं किए गए

Shubham Sharmaअपडेटेड Mar 21, 2024 पर 4:58 PM
Electoral Bond Case: 'कुछ भी नहीं छुपाया' SBI ने SC में हलफनामा देकर कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड की सभी डिटेल चुनाव आयोग भेज दी
Electoral Bond Case: SBI ने SC में हलफनामा देकर कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड की सभी डिटेल चुनाव आयोग भेज दी

Electoral Bond Case: स्टेट बैंक ऑफ (SBI) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (SC) में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) पर सभी डिटेल भारत के चुनाव आयोग (ECI) को दे दिए गए हैं और "कुछ भी नहीं छुपाया गया है।" SBI के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दायर कर कहा कि अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर समेत चुनावी बांड की सभी डिटेल चुनाव आयोग को भेज दिए गए हैं।

SBI के हलफनामे में कहा गया है कि 21 मार्च 2024 को, SBI ने अपने पास मौजूद इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी जानकारियां भारत के चुनाव आयोग को भेज दी है।

बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया, ‘‘सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए दानदाताओं और राजनीतिक दलों की KYC डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई हैं। हालांकि, तथ्य यह भी है कि ऐसी जानकारी सिस्टम में दर्ज या स्टोर नहीं की जाती है। राजनीतिक दलों की पहचान के लिए ये जरूरी भी नहीं हैं।"

SBI ने EC को दी ये जानकारियां

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