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Narendra Modi Oath Ceremony: किसे कहते हैं शपथ ग्रहण, सांसद और मंत्रियों की शपथ में क्या है अंतर?

Naredra Modi Oath Ceremony: नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ मंत्री भी शपथ लेंगे। आखिर PM और मिनिस्टर किस चीज की शपथ लेते हैं और तोड़ने पर क्या होता है? वहीं प्रधानमंत्री और सांसदों की शपथ में क्या अंतर है, आइये जानते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 09, 2024 पर 2:31 PM
Narendra Modi Oath Ceremony: किसे कहते हैं शपथ ग्रहण, सांसद और मंत्रियों की शपथ में क्या है अंतर?
Naredra Modi Oath Ceremony: संविधान के आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपित के सामने शपथ लेनी होगी।

NDA की ओर से नेता चुने जाने के बाद बीजेपी के नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज (9 जून 2204) प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी के साथ कई लोगों के कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी शपथ लेने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में क्‍या आपके मन में कभी यह विचार आया कि आखिरकार शपथ ग्रहण समारोह इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री, मंत्री और पंचायत के पंच और सरपंच तक आखिरकार क्यों और किस बात की शपथ लेते हैं?

हमारे देश के संविधान में शपथ ग्रहण को लेकर क्‍या नियम हैं? शपथ तोड़ने या इस उल्लंघन करने पर देने पर सजा का प्रावधान है? क्या इसका हमारे देश के इतिहास से कोई खास संबंध है? ऐसे तमाम जानकारी हम आपको मुहैया करा रहे हैं।

शपथ के बारे में संविधान में क्या कहा गया है?

भारत के संविधान में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक आदि के शपथ ग्रहण करने का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपित के सामने शपथ लेना होगा। अनुच्छेद 75 (4) में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के शपथ का प्रारूप भी दिया दिया है। इसी तरह अनुच्छेद 99 में संसद के सभी सदस्यों के शपथ से जुड़ा प्रावधान है। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति देश के नए प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इसके साथ ही मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाती है। पहले कैबिनेट मंत्रियों को फिर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को और सबसे आखिर में राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। शपथ के दो हिस्से हैं. पहला पद और दूसरा गोपनीयता का है।

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