SEBI Case: एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी, सिटी बैंक और डॉयचे बैंक एजी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) नियमों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के मामले में पूंजी बाजार नियामक सेबी के साथ समझौता कर लिया है। इन संस्थाओं ने निपटान शुल्क के रूप में कुल 39.36 लाख रुपये का भुगतान किया है। डॉयचे बैंक एजी ने 11.05 लाख रुपये, हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 10.87 लाख रुपये का भुगतान किया, जबकि एचडीएफसी बैंक ने 9.18 लाख रुपये और सिटी बैंक एनए ने 8.25 लाख रुपये का भुगतान किया।
