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HDFC Bank, HSBC और अन्य ने SEBI के साथ सुलझाया ये केस, करना पड़ा 39 लाख रुपये का पेमेंट

SEBI Case: सेबी (एफपीआई) विनियम, 2019 के संदर्भ में अयोग्य होने के बावजूद, एचडीएफसी बैंक ने एफपीआई को भारतीय प्रतिभूति बाजार में लेनदेन करने की अनुमति दी थी इसके मद्देनजर आवेदकों के संबंध में न्यायनिर्णयन की कार्यवाही शुरू की गई

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 02, 2024 पर 4:22 PM
HDFC Bank, HSBC और अन्य ने SEBI के साथ सुलझाया ये केस, करना पड़ा 39 लाख रुपये का पेमेंट
सेबी के साथ इस मामले को सुलझाया गया

SEBI Case: एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी, सिटी बैंक और डॉयचे बैंक एजी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) नियमों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के मामले में पूंजी बाजार नियामक सेबी के साथ समझौता कर लिया है। इन संस्थाओं ने निपटान शुल्क के रूप में कुल 39.36 लाख रुपये का भुगतान किया है। डॉयचे बैंक एजी ने 11.05 लाख रुपये, हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 10.87 लाख रुपये का भुगतान किया, जबकि एचडीएफसी बैंक ने 9.18 लाख रुपये और सिटी बैंक एनए ने 8.25 लाख रुपये का भुगतान किया।

कारण बताओ नोटिस

यह आदेश तब आया जब आवेदकों ने निपटान आदेश के माध्यम से 'तथ्यों और कानून के निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना' निपटान का प्रस्ताव करते हुए चार निपटान आवेदन दायर किए। सेबी के निर्णायक अधिकारी अमर नवलानी ने गुरुवार को आदेश में कहा, "19 जून, 2023 के कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के माध्यम से नोटिस प्राप्तकर्ताओं, जैसे डॉयचे बैंक एजी, हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी बैंक और सिटी बैंक के खिलाफ शुरू की गई तत्काल न्यायिक कार्यवाही, निपटान विनियमों का निपटारा किया जाता है।"

अयोग्य

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