SEBI ने Association of Mutual Funds in India को एक सलाह दी है। उसने इसमें कहा है कि एसोसिएशन अपने सभी सदस्यों को यह इनफॉर्म करे कि किसी मौजूदा या नए म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बंडल नहीं होने चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि फंड हाउस अपनी म्यूचुअल फंड स्कीमों के किसी तरह का एडिशिनल बेनेफिट ऑफर नहीं कर सकते।