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SEBI ने देसी म्यूचुल फंड्स को फिर से विदेशी शेयरों में निवेश की दी इजाजत, लेकिन एक शर्त के साथ

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने एक छोटे से बदलाव के साथ एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को एक बार फिर से विदेशों में निवेश करने की इजाजत दे दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 20, 2022 पर 6:34 PM
SEBI ने देसी म्यूचुल फंड्स को फिर से विदेशी शेयरों में निवेश की दी इजाजत, लेकिन एक शर्त के साथ
भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को विदेशों में अधिकतम 7 अरब डॉलर के सीधे निवेश की इजाजत है

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने एक छोटे से बदलाव के साथ एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को एक बार फिर से विदेशों में निवेश करने की इजाजत दे दी है। सूत्रों ने मनीकंट्रोल को बताया कि AMCs विदेशों में अब उतना निवेश कर सकते हैं, जितना 1 फरवरी 2022 को उनका विदेशों में एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) यानी निवेश था।

इसका मतलब यह है कि 1 फरवरी 2022 के बाद विदेशों शेयर बाजारों में आई गिरावट या फंड से पैसे निकाले जाने की वजह से उनके पोर्टफोलियो वैल्यू में जितनी गिरावट आई है, उसका इस्तेमाल अब वे इनमें नए निवेश के लिए कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए अगर किसी म्यूचुअल फंड हाउस या एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 1 फरवरी 2022 तक विदेशों में 100 रुपये निवेश कर रखा था और उसके बाद शेयर बाजार में आई गिरावट के चलते उसके निवेश की वैल्यू घटकर 80 रुपये हो गई, तो अब वह विदेशों में 20 रुपये का नया निवेश कर सकता है।

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