मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने एक छोटे से बदलाव के साथ एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को एक बार फिर से विदेशों में निवेश करने की इजाजत दे दी है। सूत्रों ने मनीकंट्रोल को बताया कि AMCs विदेशों में अब उतना निवेश कर सकते हैं, जितना 1 फरवरी 2022 को उनका विदेशों में एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) यानी निवेश था।