नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) सितंबर से स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होने वाले स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (SMEs) के लिए नियमों को और कड़ा करेगा। NSE ने कहा है कि केवल उन्हीं कंपनियों को SME सेगमेंट में लिस्ट होने की इजाजत दी जाएगी, जिनके पास आवेदन से पहले के तीन वित्त वर्षों में से कम से कम दो के लिए पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी (FCFE) होगी।
