सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने लिस्टेड कंपनियों के लिए मर्जर और एक्विजिशन (Merger and Acquisition) से जुड़े ट्रांजैक्शन को आसान बनाने की कोशिश की है। इसके तहत ओपन ऑफर लाए जाने के बाद कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने (शेयर बाजारों से हटाने) से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है।