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लिस्टेड कंपनियों का मर्जर और एक्विजिशन अब होगा आसान, SEBI ने डीलिस्टिंग के नियमों में किया बदलाव

SEBI ने लिस्टेड कंपनियों के लिए मर्जर और एक्विजिशन को आसान बनाने की कोशिश की है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 07, 2021 पर 8:02 PM
लिस्टेड कंपनियों का मर्जर और एक्विजिशन अब होगा आसान, SEBI ने डीलिस्टिंग के नियमों में किया बदलाव
SEBI ने डीलिस्टिंग के नियमों में किया बदलाव

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने लिस्टेड कंपनियों के लिए मर्जर और एक्विजिशन (Merger and Acquisition) से जुड़े ट्रांजैक्शन को आसान बनाने की कोशिश की है। इसके तहत ओपन ऑफर लाए जाने के बाद कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने (शेयर बाजारों से हटाने) से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है।

SEBI की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, नए नियमों के तहत प्रमोटरों या अधिग्रहण करने वाली कंपनियों को शुरुआत में एक सार्वजनिक घोषणा के जरिए कंपनी के शेयरों को एक्सचेंजों से हटाने की अपनी मंशा का खुलासा करना होगा।

यदि अधिग्रहण करने वाली कंपनी, उस फर्म के शेयरों को डीलिस्ट करना चाहती है, तो उसे ओपन ऑफर के मूल्य से अधिक कीमत पर शेयरों को हटाने की घोषणा करनी होगी। SEBI ने कहा, "यदि ओपन ऑफर अप्रत्यक्ष तरीके से अधिग्रहण के लिए है, तो अधिग्रहण करने वाली कंपनी को ओपन ऑफर के मूल्य और सांकेतिक कीमत का खुलासा, विस्तार से दिए गए सार्वजनिक बयान के दौरान और ऑफर लेस्ट में करना होगा।"

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