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फिनफ्लुएंसर्स और रिसर्च एनालिस्ट्स पर SEBI की गिरी गाज, एक्सपर्ट्स से जानिए क्या है ये सही?

फिनफ्लुएंसर्स अब एजुकेटर्स का मुखौटा नहीं पहन पाएंगे। SEBI ने पिछले साल के सर्कुलर पर सफाई जारी की है। इसमें कहा गया है कि मार्केट एजुकेटर्स मार्केट के लाइव प्राइस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मार्केट एजुकेटर्स को तीन महीने पुराने भाव का इस्तेमाल करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 30, 2025 पर 3:31 PM
फिनफ्लुएंसर्स और रिसर्च एनालिस्ट्स पर SEBI की गिरी गाज, एक्सपर्ट्स से जानिए क्या है ये सही?
सेबी बाजार पर लगातार सख्ती बढ़ा रहा है। 8 जनवरी को SEBI ने RAs पर नया सर्कुलर जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि RA एक परिवार से सालाना 1,51,000 रुपए से ज्यादा फीस नहीं ले सकते

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने इन्वेस्टर्स एजुकेशन का मुखौटा ओढ़कर दुकान चलाने वाले फिनफ्लुएंसर्स (finfluencers) पर गाज गिरा दी है। सेबी ने अपने नए सर्कुलर में कहा है कि इन्वेस्टर्स एजुकेशन का काम अलग है और शेयर रिकमंड करने का अलग। अब इन्फ्लुएंसर्स मार्केट एडुकेटर्स का मुखौटा ओढ़कर ब्रोकर्स के साथ करार नहीं पराएंगे। सेबी ने क्या इस फैसले के जरिये फिनफ्लुएंसर्स के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है और क्या इससे जेनुइन इन्वेस्टर्स एजुकेशन में लगे लोगों को बड़ी राहत मिली है । इन मुद्दों पर चर्चा के लिए आज सीएनबीसी-आवाज़ के साथ रहे Stockedge के को-फाउंडर विवेक बजाज और कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शेनॉय। इनकी राय जानने के पहले आइए SEBI की इस मुद्दे पर आज आई सफाई पर डाल लेते हैं एक नजर।

SEBI की सफाई : फिनफ्लुएंसर्स पर SEBI की गिरी गाज

फिनफ्लुएंसर्स अब एजुकेटर्स का मुखौटा नहीं पहन पाएंगे। SEBI ने पिछले साल के सर्कुलर पर सफाई जारी की है। इसमें कहा गया है कि मार्केट एजुकेटर्स मार्केट के लाइव प्राइस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मार्केट एजुकेटर्स को तीन महीने पुराने भाव का इस्तेमाल करना होगा। नए सर्कुलर से कई फिनफ्लुएंसर्स पर बड़ी गाज गिरी है। अब वे स्टॉक मार्केट एजुकेटर्स के नाम पर अपना धंधा नहीं चला पाएंगे।

सेबी ने आज आई अपनी सफाई में कहा है कि “another person” में अब इंवेस्टर्स के एजुकेशन में लगे लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि ऐसे लोगों को शेयर पर कॉल या रिटर्न का वादा नहीं करना चाहिए। सेबी ने करार कर सकने वाले व्यक्तियों को लेकर विस्तार से गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक अगर आप सिर्फ निवेशकों को शिक्षित और जागरूक करने के काम में लगे हुए हैं तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ करार कर सकते हैं। अगर आप शेयर कॉल नहीं, देते, गारंटीसुदा रिटर्न का वायदा नहीं करते और सिर्फ निवेशकों को शिक्षित और जागरूक करने का काम करते हैं तो आप चाहें तो ब्रोकर के साथ या ब्रोकर चाहे तो आपके साथ करार कर सकते हैं।

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