डेट म्यूचुअल फंडों के कैपिटल गेंस के नए नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो गए थे। इससे पहले डेट फंडों को तीन साल के बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना होता था। लेकिन इनवेस्टर्स को इंडेक्सेशन बेनेफिट मिलता था। इससे उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती थी
अपडेटेड Jan 07, 2025 पर 11:54 AM