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बजट में नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के ऐलान के बाद आपके लिए पुरानी और नई रीजीम में से कौन फायदेमंद?

अभी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए करीब एक हफ्ते का समय बचा है। अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके लिए यह चेक कर लेना जरूरी है कि नई और पुरानी रीजीम में से कौन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। वित्तमंत्री ने यूनियन बजट में नई रीजीम का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कई ऐलान किए हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 25, 2024 पर 2:55 PM
बजट में नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के ऐलान के बाद आपके लिए पुरानी और नई रीजीम में से कौन फायदेमंद?
वित्तमंत्री ने नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने यह भी कहा कि अब इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी बढ़ रही है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को यूनियन बजट में इनकम टैक्स की नई रीजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया। इसका मकसद टैक्सपेयर्स को राहत देना और टैक्सपेयर्स को इस रीजीम के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना है। वित्तमंत्री ने नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने यह भी कहा कि अब इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी बढ़ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ज्यादा टैक्सपेयर्स नई रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल है कि बजट में नई रीजीम में बदलाव के ऐलान के बाद इनकम टैक्स की कौन सी रीजीम आपके लिए फायदेमंद है?

नई रीजीम में टैक्स रेट्स

इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना है। 3 से 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपये तक इनकम पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपये तक इनकम पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक इनकम पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा जिन लोगों की सालाना इनकम 7 लाख रुपये तक है वे सेक्शन 87ए के तहत 25,000 रुपये तक का रिबेट क्लेम कर सकते हैं।

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