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अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का है प्लान? ज्वेलरी, डिजिटल गोल्ड से लेकर ETF तक, जानिए किस पर कितना देना होगा टैक्स

Gold Taxation Rules 2026: अगर आप आज अक्षय तृतीया पर दुकान से जाकर गहने या सिक्के खरीदते हैं, तो इसे 'कैपिटल एसेट' माना जाएगा। इसकी खरीदारी पर 3% GST लगता है। साथ ही मेकिंग चार्जेस पर 5% GST अलग से देना होगा। 2 साल से ज्यादा रखने के बाद इसे बेचने पर होने वाले मुनाफे पर 12.5% LTCG टैक्स देना होगा

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Apr 19, 2026 पर 12:21 PM
अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का है प्लान? ज्वेलरी, डिजिटल गोल्ड से लेकर ETF तक, जानिए किस पर कितना देना होगा टैक्स
SGB निवेश का सबसे टैक्स-फ्रेंडली तरीका माना जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं

Akshaya Tritiya Gold Buying: आज 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो केवल शुभ मुहूर्त ही नहीं, बल्कि टैक्स के नियमों को समझना भी जरूरी है। फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और ETF, हर विकल्प पर टैक्स अलग तरह से लगता है, जो आपके मुनाफे को प्रभावित कर सकता है। आइए आपको बताते हैं गोल्ड पर लगने वाले टैक्स का पूरा गणित।

फिजिकल गोल्ड (ज्वेलरी, सिक्के और बार)

अगर आप दुकान से जाकर गहने या सिक्के खरीदते हैं, तो इसे 'कैपिटल एसेट' माना जाता है। खरीदारी पर 3% GST लगता है। साथ ही मेकिंग चार्जेस पर अलग से 5% GST देना होता है। 2 साल से ज्यादा रखने के बाद इसे बेचने पर होने वाले मुनाफे पर 12.5% LTCG टैक्स लगेगा। वहीं 2 साल से कम रखने पर मुनाफा आपकी कुल आय में जुड़ेगा और आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा।

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