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GST के तहत आ सकता है ATF, जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में हो सकता है फैसला

अभी एटीएफ पर 11 फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगती है, हालांकि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के तहत 2 फीसदी का रियायती रेट लागू होता है। उसके बाद एटीएफ पर वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) लागू होता है। अलग-अलग राज्य में वैट के रेट्स अलग-अलग हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 20, 2024 पर 9:59 AM
GST के तहत आ सकता है ATF, जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में हो सकता है फैसला
एटीएफ की ज्यादा कीमत की वजह से हवाई जहाज से यात्रा करना महंगा हो जाता है।

एयरलाइंस कंपनियों के लिए जल्द अच्छी खबर आ सकती है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के तहत आ सकता है। जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग में इस मसले पर चर्चा होगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक के एजेंडा की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि काउंसिल की अगली बैठक में इस मसले पर बातचीत होगी। यह बैठक 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली है।

अभी एटीएफ पर लगता है वैट

अभी ATF पर 11 फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगती है, हालांकि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के तहत 2 फीसदी का रियायती रेट लागू होता है। उसके बाद एटीएफ पर वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) लागू होता है। अलग-अलग राज्य में वैट के रेट्स अलग-अलग हैं। एटीएफ के जीएसटी के तहत आ जाने से एयरलाइंस कंपनियों के ऑपरेशनल कॉस्ट में कमी आने का अनुमान है।

कई प्रोडक्ट्स को बाद में जीएसटी लाने का था प्रस्ताव

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