Belated ITR filing: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन चूक गए हैं, तो अब आपको ‘बिलेटेड रिटर्न’ भरना होगा। यह काम भी आपको 31 दिसंबर से पहले कर लेना होगा, ताकि अतिरिक्त पेनल्टी या नोटिस से बचा जा सके। ITR दाखिल करने की मूल डेडलाइन 31 जुलाई थी। इसे पहले 15 सितंबर और फिर आखिर में 24 घंटे की मोहलत देने के लिए 16 सितंबर तक बढ़ाया गया था।