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Belated ITR filing: कैसे फाइल करें बिलेटेड रिटर्न, कितनी लगेगी पेनल्टी और लेट फीस; जानिए हर एक डिटेल

Belated ITR filing: अगर आपने ITR की डेडलाइन मिस कर दी है, तो अब बिलेटेड रिटर्न दाखिल करना होगा। जानिए इसे कैसे फाइल करें, कितनी पेनल्टी और लेट फीस लगेगी और रिफंड-रिवाइज से जुड़े नियम।

Suneel Kumarअपडेटेड Sep 17, 2025 पर 3:09 PM
Belated ITR filing: कैसे फाइल करें बिलेटेड रिटर्न, कितनी लगेगी पेनल्टी और लेट फीस; जानिए हर एक डिटेल
Belated ITR filing: ₹5 लाख से ज्यादा की सालाना कमाई वाले टैक्सपेयर्स पर ₹5,000 की पेनल्टी लगेगी।

Belated ITR filing: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन चूक गए हैं, तो अब आपको ‘बिलेटेड रिटर्न’ भरना होगा। यह काम भी आपको 31 दिसंबर से पहले कर लेना होगा, ताकि अतिरिक्त पेनल्टी या नोटिस से बचा जा सके। ITR दाखिल करने की मूल डेडलाइन 31 जुलाई थी। इसे पहले 15 सितंबर और फिर आखिर में 24 घंटे की मोहलत देने के लिए 16 सितंबर तक बढ़ाया गया था।

बिलेटेड रिटर्न क्या है?

जो ITR सेक्शन 139(1) में बताई गई तय तारीख के बाद भरा जाता है, वो बिलेटेड रिटर्न होता है। आमतौर पर यह तारीख 31 जुलाई होती है। लेकिन, इस असेसमेंट ईयर में ITR फॉर्म्स में कई बदलाव हुए। इसकी वजह से डेडलाइन 16 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। इसका मतलब है कि 16 सितंबर के बाद और 31 दिसंबर तक भरा गया ITR बिलेटेड ITR कहा जाएगा।

बिलेटेड रिटर्न पर पेनल्टी और फीस

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