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सरकार ने बदले PPF में निवेश करने के नियम, बिना इसके बंद हो जाएगा अकाउंट, तुरंत चेक करें अपना अकाउंट

सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान योजना और पोस्ट ऑफिस में निवेश करने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब इन योजनाओं में निवेश करने वालों के पास पैन और आधार (AADHAAR) कार्ड होना जरूरी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 15, 2023 पर 4:21 PM
सरकार ने बदले PPF में निवेश करने के नियम, बिना इसके बंद हो जाएगा अकाउंट, तुरंत चेक करें अपना अकाउंट
PPF में निवेश करने के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट, बिना इसके बंद हो जाएगा अकाउंट।

सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान योजना और पोस्ट ऑफिस में निवेश करने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब इन योजनाओं में निवेश करने वालों के पास पैन और आधार (AADHAAR) कार्ड होना जरूरी है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुका है। अगर आपने भी इन सरकारी बचत योजनाओं में निवेश किया है और आपके पास पैन या आधार कार्ड नहीं है तो आपको इसे जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए।

इसे पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया ये फैसला

यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इन योजनाओं में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन योजनाओं में निवेश को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के मकसद से सरकार ने यह बदलाव किया है। इन योजनाओं में निवेशकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यह बदलाव किया गया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर कहा कि सरकार छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन अनिवार्य होगा। पहले इन योजनाओं में बिना आधार नंबर के भी निवेश किया जा सकता था।

निवेश करने के लिए पैन कार्ड है जरूरी

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