केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज और पेंशनर्स को एक स्पष्टीकरण से बड़ी राहत मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) ने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार पेंशन या फैमिली पेंशन तय होने के बाद इसे घटाया नहीं जा सकता है। हालांकि अगर क्लेरिकल एरर यानी कि लिखने में या कैलकुलेशन एरर पाया जाता है तो ऐसा हो सकता है। नियमों के मुताबिक अगर ऐसा कोई एरर पाया जाता है कि अगर ऐसा एरर दो साल के बाद मिलता है तो पेंशन या फैमिली पेंशन को घटाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की मंजूरी लेनी होगी। इसका मतलब हुआ कि बिना हाई-लेवल पर मंजूरी के डिपार्टमेंट किसी पेंशनर के पेंशन को कम नहीं कर सकता है।
