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सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स को बड़ी राहत, अधिक पैसा क्रेडिट होने पर नहीं करना होगा वापस, सिवाय इस स्थिति में

कुछ समय पहले तक कई मामलों में पेंशनर्स को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जब उन्हें अधिक पेंशन जारी होने की बात कहकर इसे वापस मांगा जाता था। यह स्थिति तो तब है, जब उन्हें कई वर्षों से पेंशन मिल रहा हो। हालांकि अब इस मोर्चे को लेकर पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। जानिए गलती से अधिक पेंशन मिलने पर क्या होगा और ज्यादा पेंशन मिला तो इसे सरकार कैसे रिकवर करेगी?

Translated By: Jeevan Deep Vishawakarmaअपडेटेड Nov 05, 2025 पर 9:46 AM
सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स को बड़ी राहत, अधिक पैसा क्रेडिट होने पर नहीं करना होगा वापस, सिवाय इस स्थिति में
0 अक्टूबर को जारी ऑफिस मेमोरंडम के जरिए DoPPW ने स्पष्ट किया कि सीसीएस (पेंशन) रूल्स, 2021 के सब-रूल 1 के तहत फाइनल एसेसमेंट या रिवाइज होने के बाद पेंशन या फैमिली पेंशन को घटाया नहीं जा सकेगा। सिर्फ एक स्थिति में ऐसा किया जा सकेगा, अगर क्लेरिकल एरर के चलते पेंशन की राशि बढ़ी हुई हो।

केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज और पेंशनर्स को एक स्पष्टीकरण से बड़ी राहत मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) ने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार पेंशन या फैमिली पेंशन तय होने के बाद इसे घटाया नहीं जा सकता है। हालांकि अगर क्लेरिकल एरर यानी कि लिखने में या कैलकुलेशन एरर पाया जाता है तो ऐसा हो सकता है। नियमों के मुताबिक अगर ऐसा कोई एरर पाया जाता है कि अगर ऐसा एरर दो साल के बाद मिलता है तो पेंशन या फैमिली पेंशन को घटाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की मंजूरी लेनी होगी। इसका मतलब हुआ कि बिना हाई-लेवल पर मंजूरी के डिपार्टमेंट किसी पेंशनर के पेंशन को कम नहीं कर सकता है।

पेंशन को लेकर यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए थे, जिसमें रिटायरमेंट के कई वर्षों के बाद डिपार्टमेंट ने गलत अतिरिक्त पेंशन का दावा करके पेंशन राशि को कम कर देता था। इससे रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को आर्थिक कठिनाई होती थी। डिपार्टमेंट रिकवरी को नोटिस भेजता था। हालांकि अब नए नियम से पेंशनर्स को राहत मिल गई है। अब नए निर्देश से यह सुनिश्चित होगा कि सिर्फ क्लेरिकल एरर होने पर इसे कम किया जाएगा और वह भी दो साल के भीतर ही।

गलती से अधिक पेंशन मिलने पर क्या होगा?

ऑफिस मेमोरंडम के मुताबिक अगर पेंशन के कैलकुलेशन में किसी गलती पर अधिक पेंशन मिल जाता है और पेंशनर की गलती नहीं रहती है या उसे गलत जानकारी दी जाती है तो संबंधित मंत्रालय को फैसला लेना होगा कि पेंशन की जो रकम अधिक गई है, उसे छोड़ देना है या रिकवर करना है। 30 अक्टूबर को जारी ऑफिस मेमोरंडम के जरिए DoPPW ने स्पष्ट किया कि सीसीएस (पेंशन) रूल्स, 2021 के सब-रूल 1 के तहत फाइनल एसेसमेंट या रिवाइज होने के बाद पेंशन या फैमिली पेंशन को घटाया नहीं जा सकेगा। सिर्फ एक स्थिति में ऐसा किया जा सकेगा, अगर क्लेरिकल एरर के चलते पेंशन की राशि बढ़ी हुई हो। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि इस पेंशन के तय होने के दो साल के बाद भी इसे बिना हाई लेवल अप्रूवल के कम नहीं किया जा सकेगा।

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