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सीनियर सिटीजन को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से पैसा निकालने पर नहीं देना होगा टैक्स, सरकार ने बजट में बदले नियम

Budget 2025: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सीनियर सिटीजन को राहत दी है। बजट 2025-26 में वित्तमंत्री ने 29 अगस्त 2024 के बाद राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से पैसा निकालने को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया है। वह सीनियर सिटीज जो 24 अगस्त के दिन या उसके बाद NSS से अपना पैसा निकालते हैं

Edited By: Sheetalअपडेटेड Feb 01, 2025 पर 4:06 PM
सीनियर सिटीजन को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से पैसा निकालने पर नहीं देना होगा टैक्स, सरकार ने बजट में बदले नियम
Budget 2025: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सीनियर सिटीजन को राहत दी है।

Budget 2025: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सीनियर सिटीजन को राहत दी है। बजट 2025-26 में वित्तमंत्री ने 29 अगस्त 2024 के बाद राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से पैसा निकालने को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया है। वह सीनियर सिटीज जो 24 अगस्त के दिन या उसके बाद NSS से अपना पैसा निकालते हैं तो उन्हें उस पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। NSS से निकाला गया पैसा टैक्स फ्री होगा। सरकार ने यह कदम उन सीनियर सिटीजन को राहत देने के लिए उठाया है, जिनके NSS खातों पर अब ब्याज नहीं मिल रहा है। वह अपना पैसा एनएसएस से निकाल रहे हैं।

सीनियर सिटीजन को सरकार ने दिया तोहफा

NSS पर छूट के अलावा सरकार ने NPS वत्सल्य अकाउंट को भी सामान्य NPS खातों के समान टैक्स फायदा देने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, यह फायदा कुछ लिमिटेशन के साथा दिया जाएगा। इस कदम से सीनियर सिटीजन को सेविंग स्कीम से पैसा निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा।

बीते साल ही सरकार ने नेशनल सेविंग स्कीम के लिए बनाए थे नए नियम

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