ईपीएफओ अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर उनके परिवार को अक्सर प्रोविडेंट फंड (PF) की राशि निकालने के लिए दावे की प्रक्रिया में परेशानी आती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मृतक के आधार डिटेल में सुधार या अपडेट ना होने की वजह से उनके दावे को खारिज कर दिया जाता था। रीजनल ऑफिस को भी अक्सर आधार संबंधी जानकारियों को ठीक करने में दिक्कतें आती थीं। लेकिन, अब ईपीएफओ के एक नए नियम से मृतक के परिवार को राहत मिली है। ईपीएफओ ने कहा है कि मृत्यु के मामलों में फिजिकल क्लेम को प्रोसेसिंग करते समय आधार सीडिंग ना होना अब स्वीकार्य हो सकता है।